नाबालिक के साथ दुष्कर्म का आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा जेल




समाज जागरण संवाददाता विवेक देशमुख

बिलासपुर। प्रार्थीयां थाना उपस्थित आकर थाना प्रभारी के नाम एक लिखित आवेदन पेश की है की प्रार्थियां दिनांक 25 .09. 2022 को दोपहर 2:00 से 3:00 बजे अपने नाती के घर गई थी उसी समय प्रार्थिया की नतनीन रोते हुए उसके पास आई और उसके बहु व प्रार्थिया के सामने रो – रो कर बताई कि परसों दिनांक 23.09.22 के दोपहर करीब 3:00 बजे वह खेलने के लिए छबी लाल साहू के घर तरफ गई थी तो उसे देखकर छबी लाल साहू अपने घर में पानी भरने के नाम से 10 साल की नाबालिक लड़की को बुलाया और उसके पहुंचने पर आरोपी छबीलाल साहू दोपहर 3:30 बजे अपने घर के दरवाजा को बंद कर दिया और जबरदस्ती बलपूर्वक नाबालिक को जमीन में गिराकर आरोपी छबी साहू के द्वारा नाबालिक के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया । प्रार्थीया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 233/22 धारा 376 भादवि 04 पाक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

मामला अति संवेदनशील होने से उचित कार्यवाही एवं मार्गदर्शन हेतु श्रीमान पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक महोदय, श्रीमति पारूल माथुर व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, ग्रामीण श्री राहुल देव शर्मा एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा, श्रीमति गरिमा द्विवेदी के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज द्वारा टीम बनाकर तत्काल आरोपी के धर पकड़ हेतु रवाना हुआ एफ आई आर के कुछ ही घंटे में आरोपी छविलाल साहू पिता स्व जगेशर साहू उम्र 66 साल निवासी सोडाडीह थाना पचपेड़ी को पकड़ने में सफलता मिली जिसे थाना लाकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया आरोपी को दिनांक 26.09.22 क़ो सुबह 7:30 बजे विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया ।

प्रकरण के उक्त कार्यवाही में निरीक्षक मोहन भारद्वाज थाना प्रभारी पचपेड़ी , सउनि सहेत्तर कुर्रे आरक्षक प्रेम शंकर बंजारे, हरिशंकर चंद्रा भूपेंद्र सिंह भारद्वाज महिला आरक्षक मीना राठौर का सराहनीय योगदान रहा ।