
संजय सिंह, ब्यूरो चीफ सह प्रभारी,समाज जागरण,
दक्षणी छोटा नागपुर प्रमंडल,
राँची (झारखंड ) 03 अप्रैल 2023:-निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन मामले में सुनवाई के बाद पिटीशन को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया. मामले में प्रार्थी पूजा सिंघल और ईडी की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला 25 मार्च को सुरक्षित रख लिया था. डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई के दौरान पूर्व में पूजा सिंघल ने ईडी द्वारा दिए गए दलीलों का विरोध करते हुए खुद भी अपना पक्ष रखा था. पूजा सिंघल समेत उनके पति के सीए सुमन कुमार एवं खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इनके खिलाफ अब 5 अप्रैल को आरोप गठन होना है। राम विनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ कोर्ट पूर्व में आरोप गठित कर चुकी है. अभी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से दो माह की अंतरिम जमानत पर है.
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