अररिया ।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 के तहत लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर चुनाव के दिन चुनाव कार्य में लगाये जाने वाले कर्मियों सहित चालक/खलासी/क्लीनर तथा पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त आवश्यक सेवा श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं को मतदान की सुविधा हेतु डाक मतपत्र की व्यवस्था की गई है।
मतपत्र-सह डाक मतपत्र एवं ई0टी0प0बी0एस0 कोषांग, अररिया द्वारा दिनांक 21.03.2024 से चल रहे प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुनाव कार्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों को फार्म 12 का वितरण करते हुए डाक मतपत्र उपलब्ध कराने हेतु उनसे आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आवश्यक सेवा श्रेणी से संबंधित अनुपस्थित मतदाता के लिए उनसे संबंधित विभाग को मतदाता से आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रारूप 12 ‘घ’ उपलब्ध कराया गया है। सभी आवेदको को द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान ससमय डाक मतपत्र उपलब्ध कराने एवं मतदान की व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर चिन्हित प्रशिक्षण स्थल अररिया पब्लिक स्कूल, अररिया में प्रत्येक छः विधानसभा के लिए छः काउन्टर स्थापित किया गया है एवं तृतीय चरण से सम्बन्धित अन्य जिला के मतदाता के लिए एक अतिरिक्त काउन्टर की व्यवस्था की गई है।
विषेष सचिव-सह-अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना के पत्रांक 1933 दिनांक 29.03.2024 के निदेशानुसार जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा आदेश जारी कर फेसिलिटेशन सेन्टर हेतु श्रीमती सोनी कुमारी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, अररिया को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए तथा इनके सहयोग हेतु श्री अमर कुमार राय, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, फारबिसगंज को प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही फेसिलिटेशन सेन्टर पर पदाधिकारी एवं कर्मियों का दल प्रतिनियुक्त किया गया है। पोलिंग कर्मियों के लिए अररिया जिलान्तर्गत 06 विधानसभा हेतु एक-एक अलग-अलग काउन्टर तथा अन्य जिला हेतु अतिरिक्त एक मतदान काउन्टर बनाया गया है। इस प्रकार कुल 07 काउन्टर बनाये गये हैं। अररिया जिलान्तर्गत प्रत्येक विधानसभा वार निर्वाचन क्षेत्र हेतु दिनांक 27.04.2024 से 30.04.2024, समय सुबह 10ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक पोलिंग कर्मियों का मतदान कराया जायेगा। वहीं अन्य तृतीय चरण से सम्बन्धित अन्य जिला के पदस्थापित कर्मियों का दिनांक 30.04.2024 से 01.05.2024, समय सुबह 10ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक पोलिंग कर्मियों का मतदान कराया जायेगा। उक्त चिन्हित फेसिलिटेशन सेन्टर पर काउन्टर के प्रभारी पदाधिकारी को आयोग के निदेशों का अक्षरश: पालन करने का निर्देश दिया गया है।