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दहेज हत्या मामले में तीन दोषियों को सजा, अपील भी खारिज

मनोज पाठक, भगवान पाठक और विमला देवी को विभिन्न धाराओं में कारावास व अर्थदंड, अदालत ने जेल भेजने का दिया आदेश

समाज जागरण/तहसील संवाददाता अवधेश कुमार गुप्ता

सोनभद्र। जनपद न्यायालय सोनभद्र ने बहुचर्चित दहेज हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों मनोज पाठक, भगवान पाठक और विमला देवी को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दोषियों की ओर से दाखिल अपील को भी खारिज कर दिया गया। अदालत ने अभियुक्तों को आत्मसमर्पण के बाद जेल भेजने का आदेश दिया है।

न्यायालयीय अभिलेखों के अनुसार मामला थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 44/2017 से संबंधित है। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 304बी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की गई थी।

अभिलेखों में दर्ज निर्णय के अनुसार न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को धारा 498ए के तहत तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 304बी के तहत 10 वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दो वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है।

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अभियुक्तों को सुनाई गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही अभियुक्तों द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को नियमानुसार सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।

अपील हुई निरस्त, आत्मसमर्पण के बाद जेल भेजने का आदेश

दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत अपील पर न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अपील को निरस्त कर दिया। आदेश में अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने और इसके बाद जेल भेजे जाने का निर्देश दिया गया है।

यह आदेश 29 अगस्त 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, सोनभद्र द्वारा पारित किया गया।

यह समाचार उपलब्ध न्यायालयीय दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों एवं आदेश के आधार पर तैयार किया गया है।


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