सोनभद्र ब्यूरो चीफ/ समाज जागरण
कृष्णा माइनिंग वर्क्स में हुए हादसे के बाद मामले में फरार चल रहे छह अभियुक्तों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने मु.अ.सं. 264/2025, धारा 105 बी.एन.एस. से संबंधित इन आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद खनन क्षेत्र में सनसनी फ़ैल गईं है। पुलिस द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रहा था। हालांकि, सभी आरोपी लगातार फरार चल होकर भूमिगत हो गए, जिसके बाद न्यायालय ने यह कार्रवाई की। जिन अभियुक्तों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं, उनके नाम और पते इस प्रकार हैं: मधुसूदन सिंह पुत्र रामबदन सिंह, निवासी हिनौती, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र, दिलीप कुमार केशरी पुत्र लक्ष्मण प्रसाद केशरी, निवासी अग्रवाल नगर बिल्ली, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र, मुस्तफा सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद सिद्दीकी, निवासी भलुआ टोला, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र; राहुल तिवारी पुत्र अज्ञात, निवासी ओबरा, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र; विशाल पुत्र पंचम गौड़, निवासी बिल्ली स्टेशन रोड, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र; और रवि सोनी पुत्र राजाराम सोनी, निवासी ओम चौराहा खैरटिया, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र। सोनभद्र पुलिस ने दोहराया है कि वह जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन वारंटों के जारी होने के बाद फरार अभियुक्तों की तलाश तेज कर दी गई है। अगर एनबीडब्ल्यू लेने के बाद भी फरार आरोपी सामने नहीं आते तो पुलिस और भी कड़ा फैसला ले सकती है।
बता दे कि बीते 15 नवंबर को ड्रिलिंग करते समय पहाड़ का मलबा अचानक मजदूरों के ऊपर गिर गया था जिसमे 7 लोग मलबे में दबकर काल के गाल में समा गए थे। कई दिनों चले रेस्कीयू के बाद मलबे में दबे शवों को बाहर निकाला जा सका था। विपक्ष ने सीएम योगी से भयानक त्रासदी के जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी हादसे में पीड़ित परिवारों से मिलने उनके गांव तक पहुंचे थे और दुःख प्रकट किया था। जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन संयोग से सीएम योगी का सोनभद्र के चोपन में कार्यक्रम था। हालांकि सीएम योगी के जाने के बाद हादसा होने की बात कही जा रही थी। विपक्ष ने वर्तमान सरकार की नीतियों और नियम के विरूध चल रहे खदानों को लेकर सीएम योगी को घेरा था।
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