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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में हिन्दू पक्ष को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे पर लगाई रोक

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. कोर्ट ने इस मस्जिद का सर्वे करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से केस से जुड़े सारे मुकदमों को अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने के आदेश पर सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, तब हाईकोर्ट ने अपने पास केस को कैसे ट्रांसफर किया.

सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू पक्ष की दलीलों पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले में मेटनबिल्टी पर सुनवाई कर सकता है, लेकिन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट के जज आगे नहीं बढ़ेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान हिंदू पक्ष की दलीलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है. आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं. इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी इस न्यायालय में लंबित है. हमें उस पर भी फैसला लेना है.

शीर्ष अदालत ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिन्दू पक्ष को नोटिस जारी किया है. इस मामले पर अब 23 जनवरी को अगली सुनवाई होगी.

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर सहमति दी थी. इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि उस मस्जिद में हिन्दू प्रतीक चिह्न हैं, जिससे पता चलता है कि वह कभी हिंदू मंदिर था.


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