*अनूपपुर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत सहायक ब्लॉक प्रबंधक को भी उच्च वेतनमान व मेट्रिक्स लेवल 8 के आधार पर दें समस्त लाभ देने के आदेश दिए हैं।हाईकोर्ट में दायर याचिका में माननीय
न्यायालय ने आदेशित किया हैं कि याचिकाकर्ता को मेट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार पूर्व की भाँति वेतनमान प्रदान करने को आदेशित किया हैं ।
याचिकाकर्ता गीतांजलि गुप्ता,सीमा पटेल,कोमल प्रसाद,विकास कुमार,सन्ध्या मिश्रा,शैलेन्द्र सिंह,अर्चना
बाजपेयी,संदीप शर्मा,सुरेश प्रसाद,अर्चना गुप्ता,रमेश मिश्रा, रजनीश सिंह,रामपाल पांडेय,कनीज फतीमा,संजय विश्वास तथा दुर्गेश दाहिया।अनूपपुर की तरफ़ से एडवोकेट सत्येन्द्र ज्योतिषी ने पक्ष रखते हुए बताया कि याचिकाकर्ता विगत कई सालो से पंचायत एवम् ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सहायक विकास खंड प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं।22 जुलाई 2023 संविदा पालिसी के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियो को
नियमित कर्मचारी की भांति वेतन/लाभ प्रदान करने के लिए
समकक्षता निर्धारण करने का आदेश किया गया था।जिस आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया गया जो
नियम विरुद्ध है।04 अक्टूबर 2023 को मिशन में कार्यरत
अधिकारी/कर्मचारी की समकक्षता का निर्धारण किया गया जिसमें इनका मेट्रिक लेवल 6 गया जिसके आधार पर जिला प्रबंधक का वेतनमान 9300-34800-2400 जो कि पहले से कम हो गया।सहायक विकास ब्लॉक प्रबंधक कि नियुक्ति के समय 9300-34800-3200 का वेतनमान प्रदान किया
जाता था,परंतु 4.10.2023 के आदेश के तहत प्रार्थी गण का वेतनमान कम कर दिया गया।जिला प्रबंधक को मेट्रिक्स लेवल 8 एवम् उच्च वेतनमान 9300-34800-3200 प्रदान करने के लिए अनावेदकगण गणों को अभ्यावेदन दिया गया था,पर कोई कार्यवाही ना होने पर प्रार्थीगणों ने याचिका दायर की प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए माननीय हाइकोर्ट ने आदेश किया है कि मेट्रिक्स लेवल 8 के आधार पर अभ्यावेदन 6 का निराकरण कर वेतन प्रदान करने संबंधी कार्यवाही 90 दिनों के अंदर कर संपूर्ण लाभ प्रदान करें।
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