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संवाददाता गजेन्द्र कुमार जिला गया बिहार
बिवाहित की हत्या मामले में कार्रवाई नहीं मामला बीते वर्ष 2019 का है जिसका एफ०आई०आर 195/2019 धारा 302/304B/ 201/34 भा०दा० वी दर्ज है संगीन धाराओं में क्यों नहीं करती हैं और कारवाई? मृतक बहन के भाई का कहना है कि मेरा बहनोई मेरी बहन नीलम कुमारी को दहेज के लिए अक्सर प्रताड़ित करता रहता था इसकी सूचना मुझे टेलिफोनिक मिलते रहती थी लेकिन एक दिन घटना में तब्दील हो गई जब इस तरह की सूचना मुझे मिली तो मैं बहनोई के घर जाकर देखा वह मेरी बहन का कहीं अता पता नहीं चल रहा था तभी मैं स्थानीय थाना पंचानपुर में सूचना दिया और एफ०आई०आर दर्ज कराते हुए कार्रवाई के लिए आग्रह किया लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी एफ९ आई ०आर नंबर कागज पर ही देखने को मिल रही है लेकिन आज तक किसी भी तरह का थाना के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है जिससे मेरी मां आस लगाए हुए न्याय का इंतजार में बैठी है और थाना के अधिकारी कान में तेल डालकर घोर निंद्रा में डूबे है कब तक होता रहेगा विवाहित की हत्या? कौन दिलाएगा न्याय ? कब तक मिलेगा न्याय?कैसे होंगे कार्रवाई
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