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नाबालिग छात्रा का अपहरण सह रेप करने का आरोपी दोषी करार

दैनिक समाज जागरण अनील कुमार संवाददाता नबीनगर (औरंगाबाद)
नबीनगर (बिहार) औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में स्पेशल पोक्सो जज लक्ष्मीकांत मिश्रा नवीनगर थाना कांड संख्या-47/24 के तहत निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधिन अभियुक्त को दोषी करार दिया है।स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता द्वारा बताया गया कि अभियुक्त योगेन्द्र पासवान अनुकुपा कुटुंबा को भादंवि के विभिन्न धाराओं और पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया गया है ।वहीं सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि कल यानी 30/05/25 को निर्धारित किया गया है ।अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही द्वारा बताया गया कि नाबालिग पीड़िता अपने स्कूल के वार्षिक उत्सव में गई थी। प्राइज के लिए कार्यक्रम के बाद तक स्कूल में रूकी हुई थी लेट होने पर अकेले घर जाने लगी तब अज्ञात व्यक्ति ने जबरदस्ती बाईक पर बेठा कर टंडवा के रास्ते हरिहरगंज ले जाकर जबरदस्ती किया, जब पीड़िता रोने लगी तो अज्ञात व्यक्ति ने फोन लगाकर उसके मां से बात कराया ।इस मो. नम्बर को पीड़िता के परिजन ने पुलिस को देकर अज्ञात व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, पुलिस के तबाड़तोड़ छापेमारी से दहशत में आए अज्ञात अभियुक्त ने शिवपुर मोड़ पर पीड़िता को छोड़ कर भाग गया। पुलिस ने पीड़िता के निशानदेही पर हरिहर गंज के एक ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें ज्वेलरी शॉप के मालिक ने अभियुक्त के पहचान उजागर किया इसके बाद अभियुक्त को हिरासत में लिया गया।अभियुक्त का टी आई पी परेड करा कर पीड़िता द्वारा पहचान कराई गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा इस वाद में मेडिकल, एफ एस एल रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट एवं वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई गई थी। मामले में बताया गया कि पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला था।इस केस के आई ओ पिंकी कुमारी और कामिनी कुमारी थी। वहीं अभियोजन की ओर से कुल 9 गवाही हुई थी।


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