अमलाई
दिनांक 06/03/2025 को फरियादी राम लखन गुप्ता पिता स्व० मुकुन्दी लाल गुप्ता उम्र 46 वर्ष निवासी सोडा फैक्ट्री बरगंवा थाना चचाई का इस आशय का आवेदन किया कि मोबाईल फोन के माध्यम से धोखाधड़ी कर प्लास्टिक की बोरी (झाल) बनाने वाली बारदाना (कच्चा माल) भेजवाने का झांसा देकर राजेश अग्रवाल निवासी रायपुर के व्दारा फोन पे के माध्यम से 82,000/- रूपये खाता में ट्रांसफर करा लिया गया है उसके व्दारा न तो कच्चा माल भेजा गया और न ही पैसा वापस किया जा रहा है। आवेदक के शिकायत आवेदन पत्र की जांच के उपरांत थाना चचाई में आरोपी राजेश अग्रवाल निवासी रायपुर (छ०ग०) के विरूद्ध अपराध क्र० 165/2025 धारा 318 (4) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना की गई। प्रकरण के आरोपी राजेश अग्रवाल पिता स्व० राम निवास अग्रवाल उम्र 48 वर्ष निवासी अवंती बिहार जगन्नाथ मंदिर के पास गोकुल अपार्टमेन्ट प्रथम तल जी 373 रायपुर थाना खम्हारडीह जिला रायपुर (छ०ग०) की पता तलाश हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोती उर रहमान के मार्गदर्शन में एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री इसरार मंसूरी ,श्रीमान एस डी ओ पी महोदय अनूपपुर श्री सुमित किरकेट्टा के निर्देशन में थाना प्रभारी चचाई के नेतृत्व में पुलिस टीम भेजकर रायपुर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय अनूपपुर के समक्ष पेश किया गया। ,,उक्त कार्यवाही में
थाना प्रभारी चचाई सुन्द्रेश सिंह , सउनि० महिपाल प्रजापति, प्र आर विकास दहायत, आरक्षक विवेक मिश्रा, आरक्षक नीतेश साहू की अहम भूमिका रही है
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