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बाल अधिकार संरक्षणजागरूकता कार्यक्रम काहुआ आयोजन

समाज जागरण दैनिक
विश्व नाथ त्रिपाठी

प्रतापगढ़- विकासखंड
सदर नेशनल
पब्लिक स्कूल सगरा मे जिला प्रोबेशन अधिकारी रामबाबू विश्वकर्मा के निर्देशन में चाइल्डहेल्पलाइन टीम द्वारा बाल अधिकार संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्प लाइन की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऋचाओझा ने कहां कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों के सार्वभौमिकता और अखंडता के सिद्धांतों पर बल देता है तथा देश के बच्चों से जुड़े सभी नीतियों में अत्यावश्यकता की आवाज को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करता है। आयोग के लिए, 0 से लेकर 18 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों की सुरक्षा समान महत्व रखता है।इस कार्यक्रम में केस वर्कर रीना यादव बाल विवाह जैसी को कुप्रथा पर प्रकाश डालते हुए बताया गया की बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को एक नवंबर 2007 से लागू किया गया इसमें बाल विवाह करना या करवाना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है जो माता-पिता अपने पुत्र पुत्री का बाल विवाह करते व करवाते हैं तो उन्हें 2 वर्ष की कारावास व एक लाख रुपए का दंड देने का प्रावधान है!
चाइल्डलाइन की सुपरवाइजर बीनम विश्वकर्मा ने सरकार की योजनाओं पर चर्चा करते हुए स्पॉसरशिप ,कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ,मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ( सामान्य) की जानकारी दी गई
इसी क्रम में माधुरी काउंसलर चाइल्ड हेल्प लाइन पर जानकारी देते हुए बताया कि चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 एक ऐसा फ़ोन नंबर है जो भारत भर में लाखों बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है। यह सहायता और सहायता की ज़रूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे, साल के 365 दिन, मुफ़्त, आपातकालीन फ़ोन सेवा है।
कार्यक्रम के अंत में नेशनल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल शर्मिला शुक्ला ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया
इस कार्यक्रम में सुपरवाइजर अभयराज यादव निशा परवीन केस वर्कर शुभम सिंह बृजेश विश्वकर्मा व विद्यालय की शिक्षिका व शिक्षिकगण उपस्थित रहे।


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