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रेत माफिया दीपक शर्मा उर्फ सोनू सुपारी पर कलेक्टर ने लगाया 2 लाख 23 हजार का जुर्माना

माफिया से खनिक संपदा की वसूली करने प्रशासन को आ रहा पसीना

मानपुर विधानसभा मुख्यालय नगर परिषद क्षेत्र में अपराधी प्रवत्ति के अवैध रेत कारोबारी इतने हावी हो चुके हैं की उन्हें शासन प्रशासन का एक भी भय नहीं है और बेहिचक अवैध उत्खनन को अंजाम देने में निरंतर लगे हुए है मिली जानकारी अनुसार विगत वर्ष उमरिया खनिज निरीक्षक दिवाकर चतुर्वेदी को मुखबिर से सूचना मिली की मानपुर में कुछ अपराधी प्रवत्ति के लोगों द्वारा पत्रकारिता की धौंस दिखा कर जीवन दयानी चरण गंगा नदी से रेत का अवैध तरीके से उत्खनन कर महंगे दामों में परिवहन किया जा रहा है वहीं सूचना मिलते ही निरीक्षक अपने दल बल के साथ मानपुर के दुलहरा स्थित चरण गंगा नदी का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्हें नदी की धार में कुछ मजदूर रेत इकट्ठा करते हुए दिखाई दिए जिन्हे मौके पर बुला कर उनसे पूंछ तांछ करने पर सभी मजदूरों ने बताया की नदी से रेत निकासी का उक्त कार्य सोनू सुपारी उर्फ दीपक शर्मा पिता श्री घनश्याम शर्मा के कहने पर हम लोगों द्वारा किया जा रहा है वहीं मजदूरों ने अधिकारी को विधिवत जानकारी देते हुए बताया की नदी से रेत निकाल कर सोनू सुपारी के ट्रेक्टर टाली में लोड किया जाता है जो ट्रेक्टर रेत लेने सुबह आया था अब आप लोग आ गए हैं तो वह नहीं आएगा सोनू सुपारी द्वारा हम मजदूरों को नदी से रेत निकालने की मजदूरी दी जाती है जिसके बाद निरीक्षक द्वारा बकायदे मजदूरों के कथन लेते हुए दो नग फावड़ा वा तीन नग तगाड़ी जप्त करते हुए नदी से उठाई गई रेत का नाप करते हुए नजरी नक्सा सह गणना पत्रक के साथ प्रकरण तैयार कर जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमे सुनवाई के दौरान प्रकरण का किए गए अवलोकन में जिला कलेक्टर द्वारा पाया गया की दिवाकर चतुर्वेदी खनिज निरीक्षक के अभिकथित कथन से स्पष्ट है की माफिया सोनू सुपारी उर्फ दीपक शर्मा (अवैध उत्खनन कर्ता) द्वारा मानपुर के चरण गंगा नदी में खनिज रेत का अवैध उत्खनन का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश खनिज(अवैध खनन तथा परिवहन का निवारण) नियम 2022 के उपनियम 18(2) अनुसार खनिज रेत के अवैध उत्खनन की कुल मात्रा 14.86 घन मीटर हेतु उक्त अनावेदक द्वारा प्रशमन नही जमा किए जाने की दसा में उप नियम 18(5) के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधों के अनुसार प्रकरण उपनियम 18(1) में यथा विहित प्राधिकारी के समक्ष में प्रचलित किए जाने के प्रावधान हैं नियम 18(6) के तहत अवैध उत्खनन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर उपनियम 18(2) में निर्धारित कुल राशि की दुगनी राशि रुपए 2,22,900(दो लाख बाइस हजार नौ सौ रुपए मात्र) उक्त अनावेदक के विरुद्ध अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है जिसके बाद अनावेदक सोनू सुपारी से उक्त राशि वसूली किए जाने हेतु प्रकरण उपसंचालक (खनिज साखा) उमरिया को उपरोक्त अर्थदंड की वसूली कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है लेकिन वर्ष बीत जाने के बाद भी संबंधित जिम्मेदार अधिकारी माफिया से राशि वसूली नहीं कर पाए सूत्रों की माने तो उक्त तथा कथित रेत माफिया अपने आप को फर्जी तरीके से दैनिक भास्कर वा पत्रिका जैसे बड़े नाम चीन अखबारों का संवाददाता बता कर क्षेत्र में दबंगई कायम किया हुआ है जो सासन प्रशासन को अपने मुट्ठी में होना बता रहा है वहीं माफिया की गुंडागर्दी की दहशत भरे कारनामे सुन खनिज अमला भी भयभीत है जिस कारण कलेक्टर द्वारा निर्धारित की गई जुर्माने की वसूली राशि वसूलने में जिम्मेदारों के पसीने निकल रहे हैं जिला कलेक्टर से जनापेक्षा है की संबंधित मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराधी प्रवत्ति के अवैध रेत माफिया सोनू सुपारी से उक्त राशि सक्ती के साथ वसूलने की पहल करें ताकि क्षेत्र में अवैध रेत माफियाओं पर शिकंजा कसा जा सके


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