जिला बदर का आरोपी राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किया गया गिरफ्तार

समाज जागरण/शिवशंकर पाण्डेय ब्यूरो चीफ

बालाघाट।(03 मई )जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु ,पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ द्वारा आदतन अपराधियों पर नकेल कसने हेतु इनके विरूद्ध समय समय पर अभियान चलाकर प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों के निर्देश दिए गये है जिसके तहत थाना ग्रामीण के आदतन अपराधी राजा उर्फ मानसिंह बिसेन जिसके विरूद्ध जानलेवा हमला करना , मारपीट कर गुण्डागर्दी करना , बलवा करना , जान से मारने की धमकी देना , गवाहों को डराना धमकाना जैसे गंभीर अपराध पंजीबंद्ध थे अतः अनावेदक पर अंकुश लगाना आवश्यक था । जिला दण्डाधिकारी बालाघाट महोदय ने अनावेदक के विरूद्ध जिला बालाघाट तथा समीपस्थ जिले सिवनी, मंडला तथा डिण्डोरी की सीमा से 01 वर्ष हेतु निष्कासन का आदेश पारित किया था।
बुधवार को जिला बदर राजा उर्फ मानसिंह बिसेन के थाना क्षेत्र मे होने की विश्वसनीय मुखविर से जानकारी प्राप्त हुई । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट विजय डाबर तथा नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक के मार्गदर्शन मे थाना ग्रामीण पुलिस ने मुखविर की सूचना पर आऱोपी राजा उर्फ मानसिंह बिसेन को पुलिस हिरासत मे लेकर इसके विरूद्ध धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया । आरोपी को मान न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा हेतु पेश किया गया जहा माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल निरूद्ध किया गया है ।