योजना का प्रचार-प्रसार न कराने व पात्र लाभार्थी न मिलने पर जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने जताई कड़ी नाराजगी

आगरा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्या ने अवगत कराया है कि पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले ऐसे समस्त पिछड़ी जाति (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के आवेदन कर्ताओं को अपनी पुत्री की शादी अनुदान हेतु पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत वेबसाइट पर अपना आवेदन किसी भी जनसेवा केन्द्र/निजी साइबर कैफे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की होती है आवश्यकता। आवेदक का फोटो, लड़की का फोटो, आवेदक/लड़की का आधार कार्ड (मोबाइल नम्बर लिंक सहित), आवेदक की बैंक पासबुक की छायाप्रति, शादी का कार्ड, लड़की एवं लड़का का उम्र प्रमाण पत्र, आवेदक का आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र, आवेदक यदि विधवा है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक यदि विकलांग है तो उसका विकलांग प्रमाण पत्र आवेदक यदि कोई पेंशनधारक है तो उसका प्रमाण पत्र, ग्रामीण/शहरी क्षेत्र हेतु आय प्रमाण पत्र अधिकतम 100000/वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड/शहरी क्षेत्र हेतु सम्बन्धित तहसील में ऑनलाइन आवेदन पत्र शादी की दिनांक 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक मय संलग्नों सहित हार्डकॉपी जमा करनी होगी। अतः इच्छुक आवेदक योजना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु अपना आवेदन उक्त विवरण के अनुसार ऑनलाइन कर सकते है। साथ ही जन साधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त योजना पूर्णतः निःशुल्क है।

प्रमोद कुशवाह कि रिपोर्ट