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पांच वर्ष बाद भी नहीं मिला मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लाभ पति की 2020 में हुई थी मौत, मुख्यमंत्री पोर्टल पर की शिकायत

समाज जागरण/ अकबर अली

सोनभद्र। जिले के बभनी क्षेत्र के करमघट्टी गांव निवासी सुरपतदेवी को अपने पति की मृत्यु के पांच साल बाद भी किसान दुर्घटना राहत योजना के तहत मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने इस संबंध में कई बार शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।


सुरपतदेवी के पति अमरजीत, पुत्र नान्हक, की 9 फरवरी 2020 को एक मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वह परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और कृषि कार्य से ही पूरे परिवार का भरण-पोषण करते थे।


पति की मृत्यु के बाद, सुरपतदेवी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मुआवजे के लिए आवेदन किया था। उन्होंने दो बार 1076 हेल्पलाइन पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उन्हें अभी तक कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। अब उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जिसे किसान दुर्घटना राहत योजना भी कहते हैं, के तहत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में ₹5,00,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।


इस मामले में दुद्धी की तहसीलदार अंजनी गुप्ता से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि शिकायत प्राप्त हो गई है और मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही।


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