अर्जी खारिज समाज जागरण वाराणसी वाराणसी। चोलापुर थाना क्षेत्र के बरथौली गांव में अमरूद तोड़ने के विवाद को लेकर राजभर बस्ती में घुसकर मारपीट के दौरान 8 लोगों को घायल करने व प्रधान पति मगरू को गंभीर रूप से घायल कर उसकी गैर इरादतन हत्या करने के मामले में चार आरोपितों के अपराध की गंभीरता को देखते हुये प्रभारी सत्र न्यायाधीश (देवकांत शुक्ला) की अदालत ने आरोपित नरेश यादव, नीरज यादव, शीतला यादव व बृजेश यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध प्रभारी डीजीसी मुनीब सिंह चौहान व वादी के अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी प्रधान पुत्र पिंटू राजभर ने चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 14 अगस्त 2023 को बृजेश राजभर राशन लेने के लिए कोटेदार के यहां गये थे कि रास्ते में आते समय एक अमरूद तोड़ने को लेकर त्रिपेश से कहा सुनि हो गयी थी इसी बात को लेकर 15 अगस्त 2023 को सुबह 8 बजे त्रिपेश यादव के कहने पर मेरे ही गांव के अमरजीत यादव, शीतल यादव, नरेश यादव, निरज यादव, बृजेश यादव, संजय यादव व ऋषि यादव एक राय होकर लाठी डंडे के साथ मोटरसाइकिल से गाली गलौज देते हुए राजभर बस्ती में घुसकर मारने-पीटने लगे जिसमें जो औरते घर में भी उनको भी घर में घुसकर मारे पिटे जिसमें मंगरू राजभर, बेचने राजभर रिंकू राजभर, संगीता देवी, निदि, शिवानी, सरिता, राजभर व बृजेश राजभर को गाली-गलौज देतें हुए घर में घुसकर मारे पिटे जिसमें सभी लोगों को चोटें आयी। इस दौरान एक व्यक्ति प्रधान पति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
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