31 मार्च तक राशन कार्ड का केवाईसी करवाना अनिवार्य

समाज जागरण पटना जिला संवाददाता:- वेद प्रकाश

पटना/ बिहार सरकार ने 31 दिसंबर 2024 तक सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया था लेकिन समय सीमा पूरा होने के बावजूद अभी भी लाखों लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है। ऐसे में अब सरकार ने ई-केवाईसी की डेड लाइन को तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया है। अगर इसके बावजूद भी लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराया तो उनका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। भारत सरकार गरीबों को हर महीने काफी कम कीमत पर खाद्याह्न उपलब्ध कराती है। वैसे लोग जो अपने लिए दो वक्त के भोजना इंतजाम नहीं कर पाते हैं उनके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार काफी कम दर पर अनाज उपलब्ध कराती है। इसके लिए पात्र लोगों को सरकार की तरफ से राशन कार्ड जारी किया गया है। जिसके जरिए वह पीडीएस दुकानों से राशन प्राप्त करते हैं। सरकार की तरफ से उन्हें फिलहाल फ्री राशन भी दिया जा रहा है। सरकार समय समय पर राशन कार्ड को अपडेट भी करती है। ऐसे में सरकार की तरफ से सभी राशनकार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने का निर्देश जारी किया है। पहले 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी की अंतिम तिथि तय थी लेकिन इसके बावजूद लाखों लोगों का ई-केवाईसी नहीं हो सका है। बेवजह लोगों के नाम राशन कार्ड से न कट जाए, इसको देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से इसकी तारीख तीन नहीने के लिए बढ़ा दी है। सरकार की तरफ से इसके लिए अब 31 मार्च 2025 तक की डेडलाइन तय की गई है। इस तारीख से पहले अगर लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराई तो उनका राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा और उन्हें राशन मिलना बंद हो जाएगा। ऐसे में लाभार्थी जल्द से जल्द पीडीएस दुकानों पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ साथ अपना ई-केवाईसी जरूर करा लें। राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने लिए यह कदम उठाया गया है।

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