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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत के बीपीएल धारी हिंदू धर्मावलंबी करेंगे द्वारिका और सोमनाथ के दर्शन।


* मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 20 फरवरी तक फार्म जमा करने की अंतिम तिथि।।

धनंजय कुमार वैद्य, प्रभारी सह ब्यूरो चीफ, झारखंड


रांची (झारखंड) 15 फरवरी 2023:~मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत झारखण्ड राज्य के हिन्दू धर्मावलंबियों लिए बीपीएल श्रेणी के लाभुक तीर्थयात्रियों को विशेष ट्रेन द्वारा द्वारिका, सोमनाथ तीर्थ यात्रा फरवरी 2023 में निर्धारित है। उक्त के आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिला के पात्र लोगों से आवेदन मांगा गया है। तीर्थ यात्रा के इच्छुक व्यक्ति समाहरणालय स्थित जिला खेल कार्यालय तथा सभी प्रखंड कार्यालय से आवेदन का प्राप्त कर सकते हैं तथा 20 फरवरी तक जिला खेल कार्यालय तथा सभी प्रखंड कार्यालय में भरे हुए आवेदन जमा करेंगे।

1. पात्रता की शर्तें –

– तीर्थयात्री की उम्र 60 वर्ष से अधिक और झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

– तीर्थयात्री बी० पी० एल० श्रेणी के अन्तर्गत आना चाहिए (करदाता नही होना चाहिए)।

– तीर्थयात्री द्वारा पहले इस प्रकार का तीर्थदर्शन योजना का लाभ नही लिया गया हो।

– मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लाभार्थियों ( स्वयं / पति / पत्नी एवं परिवार के सदस्यो) सहयोग हेतु एक परिवारिक स्दस्य भी सह यात्री के रूप में सम्मिलित रहेंगे। इस क्रम में अपने सहयात्री का आवेदन अपने आवेदन के साथ जमा करना होगा।

– तीर्थयात्रा शुरू करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए । किसी तरह का संक्रामक रोग (यथा टीबी सांस लेने में कठिनाई हृदय रोग, कुष्ठ रोग आदि पीडित नही होना चाहिए।

– आवेदक द्वारा झुठी जानकारी देने और तथ्यों को छिपाने पर योजना के तहत् मिलने वाले लाभ से कभी भी वंचित किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

क) गरीब वरिष्ठ नगरीक (नागरिकों) तीर्थ दर्शन योजना के लाभ के लिए इच्छुक व्यक्ति दो प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन को भरकर निकटतम प्रखण्ड /उपायुक्त कार्यालय(खेल शाखा) में निर्धारित समय सीमा के पहले जमा करेंगे।

(ख) आवेदन पत्र में एक फोटो चिपकाया हुआ एवं एक संलग्न होना चाहिए। निवास प्रमाण-पत्र के रूप में आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, बिजल बिल, मतदाता पहचान पत्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी एक प्रमाण-पत्र को निवास प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(ग) यदि गरीब वरिष्ठ नागरीकगण एक साथ समूह में आवेदन जमा करते हैं, तो चयन हेतु पूरे समूह के आवेदन को एक आवेदन माना जाएगा। एक समूह में अटेंडेंट सहित अधिकतम सदस्यों की संख्या 25 होगी, इससे अधिक मान्य नहीं होगा।

चयन प्रक्रिया

क) तीर्थ यात्रियों का चयन संबंधित जिला स्तरीय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले सभी आवेदन स्थानानुसार क्रम में बाट लिया जाएगा। तीर्थ यात्रियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, यदि तीर्थ यात्रियों की संख्या नियंताशं (Quota) से अधिक बढ़ जाती है तो इसके अतिरिक्त एक प्रतिक्षा सूची (नियतांश की 10 प्रतिशत) भी तैयार की जाएगी।

(ख) राज्य एवं जिलों के कुल यात्रियों की संख्या झारखण्ड पर्यटन विकास निगम द्वारा सूचित किया जाएगा। यदि इस आयोजन में किसी जिले से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो शेष आवेदन आवश्यकतानुसार अन्य जिला (यो जिलों) से झारखण्ड पर्यटन विकास निगम के निर्णय के आधार पर किया जाएगा।

(ग) जिला स्तरीय प्रबंधन समिति आवेदनों को चयनित सूचि के साथ झारखण्ड पर्यटन विकास निगम को समर्पित करेगा।

(घ) इस आयोजन में चयनित आवेदनों की कुल संख्या किसी भी तीर्थ यात्रा के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से कम होने पर झारखण्ड पर्यटन विकास निगम अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए पैकेज को रद्द करने में सक्षम होगा।

किसी भी गंतव्य स्थान के लिए तीर्थदर्शन योजना के संचालन हेतु न्यूनतम वांछित आवेदन प्राप्त होना आवश्यक है अथवा झारखण्ड पर्यटन विकास निगम अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए उचित कार्रवाई को करने में सक्षम होगा।


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