दैनिक समाज जागरण अनील कुमार संवाददाता नबीनगर (औरंगाबाद)
नबीनगर (बिहार) पटना हाई कोर्ट ने नबीनगर पखंड प्रमुख चित्रा कुमारी के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद चित्रा कुमारी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।इधर नबीनगर प्रखंड में राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है।
मामले में प्रमुख प्रतिनिधि दिलीप पासवान ने बताया कि प्रमुख चित्रा कुमारी को अवैध तरीके और नियम के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर अधिकारियों की मिली भगत से उन्हें पद से हटाया गया था। उन्होंने बताया कि न्यायालय पर पूरा भरोसा था और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से न्याय की जीत हुई है ।मामले में जिला पंचायत राज पदाधिकारी औरंगाबाद ने नबीनगर बीडीओ को आवश्यक निर्देश भेजे हैं। गौरतलब है कि 13 जनवरी 2025 को पंचायत समिति की विशेष बैठक आयोजित कर पखंड प्रमुख चित्रा कुमारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।

35 में से 25 पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। पखंड प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लागू होने के बाद उप प्रमुख लव कुमार सिंह को कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया था। चित्रा कुमारी ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी, जिस पर आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किया गया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद चित्रा कुमारी ने बताया कि न्याय की जीत हुई है। उनके खिलाफ गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सोमवार को वो फिर से शपथ लेंगी।



