दैनिक समाज जागरण अनील कुमार संवाददाता नबीनगर (औरंगाबाद)
नबीनगर (बिहार)नबीनगर प्रखंड प्रमुख चित्रा कुमारी के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव शुक्रवार को कोरम के अभाव में खारिज हो गया। बहुउद्देशीय भवन में बुलाई गई विशेष बैठक में कुल 35 में से मात्र 2 सदस्य ही उपस्थित हुए।कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण सिंह ने बताया कि पूर्वाह्न 11:30 बजे प्रखंड परिसर के बहुद्देशीय सभागार भवन नवीनगर में विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता उप प्रमुख पंचायत समिति लव कुमार सिंह ने की। बीडीओ ने बताया कि पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-5984/पं०रा० दिनांक 17.04.2026 में वर्णित बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 की धारा 44 (3) एवं धारा 70 (4) के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख/उपप्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए कुल निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई की उपस्थिति अनिवार्य है।
बीडीओ ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के SLP No-12490/2024 के आदेश दिनांक 10.03.2026 के आलोक में बैठक की कार्यवाही की गई। नबीनगर पंचायत समिति में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 35 है। नियम के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई के लिए कम से कम 24 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी था।बैठक में कुल 35 में से केवल 2 सदस्य ही उपस्थित हुए। दो तिहाई यानी 24 से कम सदस्य होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसके बाद अध्यक्ष ने बैठक को खारिज कर दिया। मामले में प्रखंड प्रमुख चित्रा कुमारी ने बताया कि 12 समिति सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लेकिन आज की बैठक में सभी उपस्थित नहीं हो सके।एक प्रश्न के जवाब में प्रमुख ने बताई कि ये सब जानता का मेरे प्रति विश्वास और आशीर्वाद का परिणाम है।वहीं उप प्रमुख लव कुमार सिंह ने कहा कि नियमतह अब चित्रा कुमारी प्रमुख नहीं रही।इनका केश पेंडिंग था जिसे उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।इधर अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद प्रमुख चित्रा कुमारी के समर्थकों मे हर्ष की लहर है।
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