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दीपावली, भाई दूज और छठ पूजा पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त, जारी की एडवाइजरी

निर्धारित किराए से अधिक वसूली, ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार पर होगी कार्रवाई, नशे में वाहन चलाने वालों का लाइसेंस होगा निरस्त

समाज जागरण संवाददाता
गौतमबुद्धनगर, 06 नवंबर। दीपावली, भाई दूज एवं छठ पूजा के त्योहारों पर यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए गौतमबुद्धनगर परिवहन विभाग ने सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने बस, टैक्सी, ऑटो और टेंपो संचालकों को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि यात्रियों से निर्धारित किराए से अधिक वसूली, ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग और नशे में वाहन चलाने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

त्योहारों के दौरान यात्रियों को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए परिवहन विभाग ने बस, टैक्सी एवं ऑटो-टेंपो संचालन संघों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। विभाग ने स्पष्ट किया कि यात्रियों, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की अभद्रता की शिकायत मिलने पर संबंधित चालक या परिचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मनमाना किराया वसूलने पर परमिट होगा निरस्त

परिवहन विभाग ने वाहन संचालकों को चेतावनी दी है कि त्योहारों के नाम पर किसी भी रूट पर निर्धारित किराए से अधिक वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पर निगरानी के लिए विभागीय प्रवर्तन दल तैनात रहेंगे। जांच में अतिरिक्त किराया वसूलने की पुष्टि होने पर परमिट निरस्तीकरण और वाहन जब्ती जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार पर रहेगी नजर

बस, टैक्सी, ऑटो और टेंपो में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बैठाने के निर्देश दिए गए हैं। क्षमता से अधिक सवारी मिलने पर चालान किया जाएगा। किसी भी यात्री को बस की छत, पायदान या वाहन के पीछे लटककर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, एक्सप्रेसवे और मुख्य मार्गों पर निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नशे में वाहन चलाने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी

विभाग ने नशे में वाहन चलाने के मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने की बात कही है। परिवहन संघों को भी अपने स्तर पर चालकों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़े जाने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

हेलमेट और सीट बेल्ट का पालन अनिवार्य

सड़क सुरक्षा के मद्देनजर दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए आईएसआई मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। वहीं, कार और टैक्सी में चालक सहित आगे और पीछे बैठने वाले सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगानी होगी। इसके अलावा रेड लाइट का उल्लंघन, गलत दिशा में वाहन चलाने और नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने पर भी कार्रवाई होगी। वाहन चालकों को लेन ड्राइविंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों और परिवहन संघों से अपील की है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाएं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग और यातायात पुलिस संयुक्त रूप से सघन जांच अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगे।

सौजन्य : सूचना विभाग, गौतमबुद्धनगर।


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