वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो किशनगंज।
किशनगंज। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने आरटीआई एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद अनसार ख़ां की याचिका पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। आयोग ने इस संबंध में किशनगंज के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, याचिका में एक अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ कथित अन्याय का मुद्दा उठाया गया है। इसमें वेतन का भुगतान न किए जाने, प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना तथा आर्थिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई नहीं होने से पीड़िता लंबे समय से परेशान है।
आयोग ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में सभी संबंधित तथ्य, अभिलेख तथा अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। समयसीमा के भीतर जवाब नहीं मिलने की स्थिति में आयोग सिविल न्यायालय के समकक्ष प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई कर सकता है, जिसमें संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति भी सुनिश्चित की जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 338(क) के तहत आयोग को अनुसूचित जनजातियों से संबंधित शिकायतों की जांच करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। आयोग की इस कार्रवाई को मामले की गंभीरता के मद्देनज़र महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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