
दैनिक समाज जागरण रिपोर्ट सतनाम सिंह
पाकुड़/महेशपुर थाना क्षेत्र के गांव से विगत 5 नवंबर को एक युवक द्वारा एक नाबालिग किशोरी को शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसला कर भगा ले जाने के मामले को लेकर नाबालिग किशोरी की मां के लिखित आवेदन के आधार पर महेशपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदन में नाबालिग किशोरी की मां सह वादिनी ने उल्लेख किया है कि विगत 5 नवंबर को उसकी नाबालिग लड़की अपनी मौसेरी बहन के साथ महेशपुर हटिया आई थी। सौदा कर दिन के महेशपुर अंबेदकर चौक से टोटो से शहरग्राम लौट रही थी। रास्ते में किरता गांव के समीप सुरेंद्र साहा शहरग्राम गांव निवासी ने टोटो को रोकवा कर नाबालिग लड़की को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर पाकुड़ की तरफ चला गया। वादिनी के लिखित आवेदन के आधार पर महेशपुर थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 366 (ए) के तहत थाना कांड संख्या 216/22 दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।
Discover more from समाज जागरण
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



