मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने सोपा ज्ञापन

समाज जागरण
अनूपपुर
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष बीपी तिवारी एवं जिला अध्यक्ष सीपी तिवारी के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर दिलीप पांडे को ज्ञापन प्रेषित किया।

ज्ञापन में कहा गया है कि म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के सम्बन्ध में म.प्र शासन / प्रशासन को ज्ञापन पत्र के माध्यम से सांगो की पूर्ति हेतु समय समय पर ध्यानाकर्षण करवाया जाता रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में मध्य प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य बन गया है। जहां पिछले 7 वर्षों से प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है जिससे प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों में दिन प्रतिदिन निराशा बढ़ने से शासकीय, कार्यों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ के 18 वे त्रिवार्षिक प्रादेशिक अधिवेशनमें लिए गए निर्णय अनुसार झापन प्रस्तुत है।

जो प्रमुख मांगे ज्ञापन में शामिल थे उसमें मध्यप्रदेश में प्रानी पेंशन योजना वरिष्टता के साथ लागू कि जावे।- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोज्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दावर याविका के अधीन उल्लेखित कर अति शीघ्र प्रारंभ की जावे जैसा कि पशुपालन विभाग के संकलक के पदोन्नति आदेश में उल्लेख किया गया है।प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरिवर्स की सभि का भुगतान किया जाए।. प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित निगम मंडल इत्यादि के अधि. कर्म. को गृह भाडा भत्ता व अन्य भत्ते सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिया जावे।
प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशजरों निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जावे। विभिन्न विभागों के संवगों के बेतन विसंगति का निराकरण म.प्र.शासन द्वारा गठित वेतन आयोग द्वाराकसया जावे एवं वेतन आयोग के “विचारणीय विषय” के निर्देश जारी किए जावे। कर शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश 7-जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक (शिक्षा कर्मी, संविदा शिक्षक, गुरुजीओ) के पद पर जियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता के आदेश जारी कर, कमोन्नति का लाभ दिया जावे।मध्य प्रदेश वित्त विभाग पत्र दिनांक 14/8/23 के द्वारा चतुर्थ समय मान वेतनमान प्रदान करने के आदेश दिए गए थे परंतु शिक्षा विभाग में शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षकः उच्च श्रेणी शिक्षक को चतुर्थ समय मान वेतन प्रदान नहीं किया गया है नियुक्ति दिलांक से समस्त शिक्षक वर्ग को 35 वर्ष पूर्ण होने पर चतुर्थ समय मान वेतन प्रदान किया जाए प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी, कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पदों के 9 विरुद्ध नियमितीकरण करने के उपरांत शेष पदों पर सीधी भर्ती की जावे एवं विभागाध्यक्ष को अपने विभाग में उपरोक्त कर्मियों को नियमितीकरण के अधिकार दिए जाये तथा तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स कर्मियों को शा. रोचक साज्य किया जाकर, कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जावे।लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे एवं लिपिक संवर्ग को भी उच्च पदभार के आदेश जारी किए जावे। ज्ञापन देते समय राज्य कर्मचारी संघ के शामिल रहे।

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