google-site-verification: google2b21991adbe5cec3.html

मारपीट के आरोपियों को राँची उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम ज़मानत।

पंकज कुमार पाठक ,संवाददाता पदमा, समाज जागरण

पदमा-राँची हाईकोर्ट ने मारपीट के नौ आरोपियों कि ज़मानत अर्जी मंजूर कर ली है। आरोपियों को अग्रिम ज़मानत दे दी है। न्यायमूर्ति ने मुकदमा संख्या 381 /24 में यह ज़मानत मंजूर कि है। ज़मानत पाने वालों में पुरुषोत्तम कुमार पाण्डेय, राजेश मेहता, जीतेन्द्र यादव, प्रमोद राणा, बसंत कुमार यादव, अशोक पाण्डेय, विशाल कुमार यादव धीरज कुमार यादव पवन कुमार यादव शामिल हैं। अदालत ने 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत कि सुविधा प्रदान कि है।निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई थी। ज्ञात हो कि विगत 14 सितम्बर 2024 को पदमा ओ. पी. अंतर्गत अड़ार गाँव में शिवकुमार यादव द्वारा बड़े पैमाने पर वर्षों से चलाए जा रहे चंगाई सभा जहाँ हज़ारों कि संख्या में महिला पुरुष एकत्रित होकर ईशु मसीह का प्रार्थना करते थे। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो पास्टर शिवकुमार यादव के इशारे पर चंगाई सभा में आए लोगों ने पत्थरबाजी और लाठी डंडे चलाना शुरु कर दिया। तथा ग्रामीण आक्रोषित होकर अपनी रक्षा हेतु लाठी डंडे उठा लिए। वहीं इस घटना में दोनों पक्षो के दर्जनों लोग घायल हो गए थे। पदमा थाना पुलिस ने दोनों पक्षो कि ओर से मुकदमा दर्ज किया था।


Discover more from समाज जागरण

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

🛍️ Today’s Best Deals

(Advertisement)