अनूपपुर / कन्या शिक्षा परिसर कोतमा छात्रावास में निवासरत कक्षा सातवीं की 28 छात्राओं द्वारा प्राचार्य को बताया कि प्रभारी छात्रावास अधीक्षक श्रीमती प्रभा मरावी द्वारा आवासीय कक्ष में प्रवेश कर रात्रि लगभग 10:00 बजे अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अकारण ही मारपीट की गई है कक्षा आठवीं की छात्रों ने भी इसी प्रकार व्यवहार करने की धमकी के संबंध में प्राचार्य को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासकीय कन्या शिक्षा परिसर कोतमा के प्राचार्य ने उक्त कृत्य के विरुद्ध अभिभावकों के समक्ष थाना कोतमा में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई गई।
प्रभारी अधीक्षक माध्यमिक शिक्षक श्रीमती प्रभा मरावी द्वारा किए गए कृत्य पदीय दायित्वो के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता घोतक होने पर कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन के विपरीत होने के कारण घोर कदाचरण की श्रेणी में आने पर प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमती प्रभा मरावी मूल पद माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाई स्कूल बैहाटोला को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील )नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है निलंबन अवधि में मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पडमनिया विकासखंड पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर नियत किया गया है निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्तों की पात्रता होगी।
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