समाज जागरण रंजीत तिवारी
वाराणसी।
पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपित दो सगे भाइयों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने बबुरी, चंदौली निवासी आरोपित जयंत यादव व उसके भाई हेमंत यादव उर्फ सोनू को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रवि तिवारी ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कबीर नगर, दुर्गाकुंड निवासी वादी अनिल कुमार गुप्ता ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 23 जनवरी 2025 को रात्रि लगभग 9 बजे के करीब उसका पुत्र कृष्ण कुमार गुप्ता अपने घर जा रहा था। उसी दौरान घर के बाहर लगे चाय के दुकान पर जयंत यादव, रामजन्म यादव, सुनील यादव, अवनेश यादव उर्फ सोनू द्वारा अपने अज्ञात साथियों के साथ मिल कर उसके पुत्र को जान से मारने की नीयत से चाकू, कैची, राड, डान्डा से मारने पीटने लगे। हमले से उसके पुत्र के चहरे एवं सिर पर गम्भीर चोट आई और वह लहूलुहान होकर वहीं घायल होकर अचेत हो गया। आनन फानन में शोर सुनकर वे अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा तो देखा कि उसका पुत्र सड़क पर बेहोश पड़ा है। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपित हेमंत यादव उर्फ सोनू का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे भी आरोपित बनाया।
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