समाज जागरण/ आदिवासी सुनील त्रिपाठी
चोपन/ सोनभद्र। आदर्श नगर पंचायत चोपन द्वारा संचालित नगर निकाय वाहनों के बिना वैध दस्तावेज सार्वजनिक मार्गों पर संचालन का मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। नगर पंचायत द्वारा उपयोग में लाई जा रही जेसीबी, ट्रैक्टर, कूड़ा गाड़ी, लिफ्टिंग मशीन एवं कीटनाशक फॉग मशीन बिना बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बेधड़क सड़कों पर दौड़ती देखी जा रही हैं।
जानकारी के अनुसार यह स्थिति मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। बिना वैध दस्तावेजों के भारी वाहनों का संचालन न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे आम नागरिकों की जान–माल की सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण नियमों की भी अनदेखी की जा रही है।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय नागरिक द्वारा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र एवं सम्भागीय परिवहन विभाग को जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। शिकायत में मांग की गई है कि नगर पंचायत चोपन द्वारा संचालित समस्त वाहनों की तत्काल जांच कराई जाए तथा जिन वाहनों के पास वैध बीमा, फिटनेस एवं प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं हैं, उनका संचालन तुरंत रोका जाए।
शिकायतकर्ता का कहना है कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस कानून का पालन आम जनता से सख्ती से कराया जाता है, उसी कानून का उल्लंघन स्वयं नगर पंचायत द्वारा किया जा रहा है। यदि किसी दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय करना भी कठिन होगा।
स्थानीय नागरिकों ने भी प्रशासन से मांग की है कि नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोबारा न हो और सड़क सुरक्षा व पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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