
नोएडा समाज जागरण डेस्क
प्रयागराज/नोएडा/ पथ विक्रेताओं को प्रदान किए जा रहे आजीविका लाइसेंस और व्यवसाय के लिए बनाए जा रहे वेंडिंग जोन को लेकर माननीय उच्च न्यायालय मे दायर याचिका में पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण के ग्रीवेन्स कमेटी को 2 सप्ताह का समय याचिकाकर्ताओं के द्वारा की गई मांग पर विचार करने के लिए दी है। परविन्दर यादव भारतीय किसान युनियन (क्रांति) प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव के सहयोग से दायर एक याचिका मे जिसमे परविन्दर यादव 4 अन्य वर्सेस यूपी स्टेट याचिका संख्या14513/2013 है। उसमे प्रत्येक जिले मे बनाये जा रहे वेंडिंग जोन में लोकल फार वोकल के तहत लोकल वेंडर को प्राथमिकता देने की मांग करते हुए माननीन न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने नोएडा प्राधिकरण के ग्रीवेन्स के पास मामले को बढ़ाते हुए याचिकाकर्ता को कहा है कि अगर प्राधिकरण के ग्रीवेन्स टीम जबाब नही देती है 15 दिन के अन्दर तो याचिकाकर्ता पुन: माननीय न्यायालय के दरबाजा खटखटा सकते है।
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