समाज जागरण दैनिक
विश्व नाथ त्रिपाठी
प्रतापगढ़़। सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-द्वितीय अभय कुमार सिंह ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य, पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने हेतु लगातार अभियान चला कर नमूनें एकत्र किये जाते है तथा मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबन्धित खाद्य कारोबारकताओं के विरूद्ध न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के न्यायालय में विधिक वाद दायर कराया जाता है। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 04 वादों में निर्णय देते हुए रूपये 5 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थ दण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर0सी0 के माध्यम से वसूली की जायेगी। माह जुलाई 2025 में जिन खाद्य कारोबारकर्ताओं पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया उनमें शेषनाथ यादव निवासी बनपुरवा नहर पोस्ट सैफाबाद द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन अवमानक मिश्रित दूध विक्रय करने पर रूपये 50 हजार अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। सुनील कुमार मोदनवाल निवासी उदयपुर पोस्ट व थाना उदयपुर द्वारा अवमानक पनीर विक्रय करने पर रूपये 50 हजार अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। मोहित जायसवाल निवासी-ग्राम व पोस्ट कुम्भापुर, थाना सांगीपुर द्वारा मिथ्याछाप रस्क (ब्राण्ड मोहिनी) विक्रय करने पर रूपये 1 लाख अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार अग्रहरी ब्रदर्स का खाद्य कारोबारकर्ता, सुनील कुमार अग्रहरी पुत्र राम औतार अग्रहरी, खाद्य पंजीकरणधारी राम औतार अग्रहरी पुत्र सरजू अग्रहरी निवासीगण डेरवा पोस्ट डेरवा द्वारा अवमानक ब्लेण्डेड इडिबल वेजेटेबल ऑयल विक्रय करने पर क्रमशः रूपये 1-1 लाख कुल रूपये 3 लाख अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इस प्रकार न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) आदित्य प्रजापति द्वारा चार खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कुल रूपये 5 लाख अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थ दण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर0सी0 के माध्यम से वसूली की जाये।



