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नगर पंचायत डाला बाजार में बिना ईओ अनुमति के हुए विज्ञापन निर्माण कार्य, शिकायत पाई गई सही

अनिल कुमार अग्रहरी दैनिक समाज जागरण

डाला/ सोनभद्र। नगर पंचायत डाला बाजार में विज्ञापन निर्माण कार्यों में अनियमितता को लेकर की गई शिकायत सत्य पाई गई है। इस संबंध में नगर पंचायत डाला बाजार के अधिशासी अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी सोनभद्र को भेजी गई रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि हाल ही में नगर पंचायत क्षेत्र में किए गए कुछ विज्ञापन निर्माण कार्य केवल अध्यक्ष (चेयरमैन) के हस्ताक्षर से स्वीकृत कराए गए थे, जबकि ऐसे कार्यों के लिए अधिशासी अधिकारी (ईओ) की अनुमति अनिवार्य होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 50 एवं 54 के अनुसार नगर निकायों में विज्ञापन, प्रचार-प्रसार अथवा निर्माण कार्य केवल सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से ही किए जा सकते हैं। ईओ की अनुमति के बिना किए गए कार्य विधि-विरुद्ध हैं। पत्र में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में नगर पंचायत डाला द्वारा कोई भी विज्ञापन निर्माण कार्य ईओ की स्वीकृति से ही कराया जाए।
यह शिकायत सेवा ही संकल्प टीम के राकेश केशरी निवासी ओबरा थाना ओबरा जिला सोनभद्र द्वारा जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराई गई थी। शिकायत संख्या 40020025015041 पर की गई जांच में तथ्यों की पुष्टि के बाद मामला निस्तारित कर दिया गया है।
मुख्य बिंदु: नगर पंचायत डाला में बिना ईओ अनुमति विज्ञापन निर्माण कार्य पाए गए।जांच में शिकायत सही पाई गई। ईओ की अनुमति के बिना भविष्य में कोई कार्य न कराने के निर्देश।जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई। जनसुनवाई पोर्टल पर की गई इस शिकायत से एक बार फिर यह साबित हुआ है कि नागरिकों की सजगता और सहभागिता से प्रशासनिक पारदर्शिता को बल मिलता है।


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