जबलपुर। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर राघवेन्द्र सिंह ने शातिर बदमाश संजू पटेल के विरूद्ध एन.एस.ए. के तहत किया जारी वारंट।थाना रांझी पुलिस द्वारा शातिर बदमाश संजू पटेल जिसके विरूद्ध 27 अपराध पंजीबद्ध है को जारी एन.एस.ए. के वारंट में विधिवत गिरफ्तार कर कराया जा रहा है केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध
थाना प्रभारी प्रभारी रांझी उमेश गोल्हानी ने बताया कि संजू पटेल पिता कृष्ण कुमार पटेल उम्र 25 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती विश्वकर्मा मोहल्ला थाना रांझी का एक अपराधी प्रवृत्ति का युवक है जो वर्ष 2017 से अपराध घटित किये जा रहा है जिसके विरूद्ध हत्या का प्रयास, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, अवैध वसूली, चोरी, आबकारी, आर्म्स एक्ट, मारपीट आदि के 27 अपराध पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी, आरोपी संजू पटेल के आपराधिक कृत्यों के कारण क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण इतना अधिक निर्मित हो गया है लोग सूचना देने एवं रिपोर्ट करने से डरते है एवं असुरक्षित महसूस करते हैं। किंतु संजू पटेल आदतों मंे सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा है, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा आरोपी संजू पटेल के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आयुष गुप्ता (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक रांझी सतीष कुमार साहू के मार्गदर्शन में शातिर बदमाश संजू पटेल के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर राघवेन्द्र सिंह (भा.प्र.से.) के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश संजू पटेल को जारी एन.एस.ए. के वारंट में गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया जा रहा है।



