स्थगन आदेश का नहीं कर रहा है परिपालन

अनूपपुर ।अनूपपुर जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत कैलोरी के खसरा क्रमांक 1595 बात एक रखवा4.268 हेक्टर भूमि पर अनावेदक गुल मोहम्मद उर्फ गुल्लू द्वारा अवैध निर्माण कर बाउंड्री वॉल एवं मकान का निर्माण कराया जा रहा है जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता संजय सिंह बघेल पिता राघवेंद्र सिंह बघेल निवासी चढ़ाई द्वारा तहसीलदार महोदय अनूपपुर के न्यायालय में की गई थी तहसीलदार महोदय द्वारा पटवारी प्रतिवेदन मांगने पर उक्त अवैध निर्माण सही पाया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार महोदय ने उक्त भूमि पर कराए जा रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत अनावेदक गुल मोहम्मद उर्फ गुल्लू के खिलाफ अवैध निर्माण को रोकने के लिए स्थगन आदेश 4 दिसंबर 2025 को जारी किया गया। लेकिन अनावेदक द्वारा बेखौफ होकर स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद भी बेखौफ एवं निडर होकर अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस संबंध में जब च्चाई थाना प्रभारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि काम रुकवा दिया गया है ।
इससे पूर्व भी इस खसरा नंबर की जमीन पर कई व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण कार्य किए गए हैं लेकिन प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है जिससे शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और यदि प्रशासन का यही हाल रहा तो ग्राम पंचायत केलाहौरी की शासकीय भूमि कुछ दिनों बाद अवैध निर्माण से भर जाएगी।
सूत्र बताते हैं कि अतिक्रमणकारि गुल मोहम्मद को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है और उसका बड़ा भाई भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला का पदाधिकारी भी रह चुका है।

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