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Aurangabad Bihar School Closed: डीएम के आदेश पर 25-26 जुलाई को सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और आंगनबाड़ी केंद्र बंद

विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी अभिलाषा शर्मा का आदेश, 25 और 26 जुलाई तक सभी शिक्षण गतिविधियों पर रोक।

औरंगाबाद/नबीनगर। दैनिक समाज जागरण | संवाददाता: अनील कुमार : बिहार के औरंगाबाद जिले में कानून-व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी अभिलाषा शर्मा (भा.प्र.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए 25 जुलाई 2026 और 26 जुलाई 2026 को जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य बिंदु

  • 25 और 26 जुलाई 2026 को औरंगाबाद जिले के सभी शिक्षण संस्थान बंद।
  • डीएम अभिलाषा शर्मा ने BNSS की धारा-163 के तहत जारी किया आदेश।
  • सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद।
  • दो दिनों तक सभी शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित।
  • अभिभावकों से बच्चों को घर पर रखने की अपील।

जारी आदेश के अनुसार इन दो दिनों तक जिले के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान, प्री-स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह बंद रहेंगे। इस अवधि में किसी भी प्रकार की पठन-पाठन, कोचिंग कक्षाएं या अन्य शैक्षणिक गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी।

जिला प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही अभिभावकों एवं आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए जिले में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश 25 जुलाई 2026 की सुबह से 26 जुलाई 2026 की रात तक प्रभावी रहेगा। अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि वे इन दो दिनों के दौरान अपने बच्चों को घर पर ही रखें और किसी भी शैक्षणिक गतिविधि के लिए बाहर न भेजें।



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