दैनिक समाज जागरण अनील कुमार संवाददाता नबीनगर (औरंगाबाद)
नबीनगर(बिहार ) जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के निर्देशानुसार, भारतमाला परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि पर धान की खेती करने पर रोक लगा दी गई है। यह रोक पचमो, लेरूआ, बेलौटी, परसा, सिमरा दुसाध, सिमरी धमनी, साया, ईटवों, बेनी, मिश्र बिगहा, झरहा और पाण्डेय कर्मा के अलाईमेंट में आ रही भूमि पर लागू होगी।कार्यालय अंचल अधिकारी, नबीनगर ने एक आम सूचना जारी कर सभी ग्रामीणों को सूचित किया है कि उक्त मौजा में आने वाली अधिग्रहित भूमि पर धान की खेती नहीं करें। यदि कोई व्यक्ति इस निर्देश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
क्या है भारतमाला परियोजना?
भारत माला परियोजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों को जोड़ने वाले आर्थिक गलियारों का निर्माण करना है। यह परियोजना न केवल सड़कों का निर्माण करेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक विकास के अवसरों का समान वितरण हो।
क्या होगा अगर कोई व्यक्ति इस निर्देश का उल्लंघन करता है?
यदि कोई व्यक्ति इस निर्देश का उल्लंघन करता है और अधिग्रहित भूमि पर धान की खेती करता है, तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें कानूनी कार्रवाई, जुर्माना या अन्य दंड शामिल हो सकते हैं।
नबीनगर के ग्रामीणों को सूचित किया जाता है कि वे अधिग्रहित भूमि पर धान की खेती न करें और जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। यदि किसी को कोई समस्या या प्रश्न है, तो वे जिला भू-अर्जन कार्यालय, औरंगाबाद से संपर्क कर सकते हैं।



