समाज जागरण अनिल कुमार
हरहुआ वाराणसी। बड़ागांव थाना क्षेत्र के हरहुआ पुलिस चौकी अंतर्गत ओवरब्रिज के नीचे हरहुआ चौराहे पर स्थित भांग की दुकान आबकारी विभाग के नियमों का उल्लंघन कर रोजाना सुबह 7 बजे ही खुल जाती है। जबकि विभागीय आदेशानुसार भांग, देसी व विदेशी मदिरा तथा बियर की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ही संचालित हो सकती हैं।
ग्रामीणों ने बताया कि दुकानदार प्रतिदिन निर्धारित समय से पहले ही बिक्री शुरू कर देता है, जिससे विभागीय नियमों की खुली अनदेखी हो रही है। इस संबंध में आबकारी इंस्पेक्टर प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सभी दुकानों का समय एक समान है। यदि कोई दुकान समय से पहले या बाद में खुली पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि जांच कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और दोषी पाए जाने पर दुकानदार पर जुर्माना लगाया जाएगा।



