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बिना नोटिस दिए अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया घर।



दैनिक समाज जागरण
निशांत तिवारी
प्रखंड संवाददाता हंटरगंज।

चतरा (झारखंड) 10 जुलाई 2023:- जिले के हंटरगंज प्रखंड के ग्राम डुमरीकला निवासी सरदार गुरजीत सिंह का घर अतिक्रमण बता कर हंटरगंज अंचलाधिकारी मिथलेश कुमार के आदेश पर तोड़ दिया गया। बतातें चलें कि डुमरी निवासी गुरजीत का घर डोभी-चतरा मुख्य पथ से पच्चास फिट की दूरी पर बना है।जिसका खाता संख्या 48 प्लॉट संख्या 485 एवं रकवा 0.16 ए. है जो 200 साल पुराना पुस्तैनी जमीन है।ये जमीन गुरजीत सिंह के पूर्वज जगन सिंह का नाम खतियान में अंकित है जो रैयती है।गुरजीत सिंह का कहना है कि हमे अंचलाधिकारी मिथलेश कुमार के द्वारा तीन सालों में अतिक्रमण बताकर तीन बार प्रताड़ित किया जा चुका है जबकि इस सम्बंध में कोर्ट में भी मामला गया था जिसमे फैसला हमारे पक्ष में दिया गया है लेकिन फिर भी बीते आठ जुलाई को हंटरगंज थाना अपने दल बल के साथ डुमरीकला पहुंच कर जेसीबी से डोभी-चतरा मुख्य पथ से 50 फिट हट कर बनाया गया घर तोड़ डाला जिसकी कोई भी सूचना गुरजीत सिंह को नही दी गयी थी।जब इसका विरोध आस पड़ोस के ग्रामीणों ने किया तो हंटरगंज थाना पुलिस ने घर तोड़ने के बाद नोटिस दिया। गुरजीत सिंह ने जब जानना चाहा कि किसके आदेश पर घर को तोड़ा गया तो हंटरगंज थाना ने बताया कि अंचलाधिकारी हंटरगंज के द्वारा आदेश दिया गया है।अंचलाधिकारी मिथलेश कुमार का कहना है कि जिस जमीन पर मकान बनाया गया है वो गैरमजरूआ है।जबकि इस जमीन की मापी पहले भी दो बार कराया जा चुका है।इस मामले को लेकर उपायुक्त चतरा,अनुमंडल पदाधिकारी चतरा एवं पुलिस अधीक्षक चतरा को पीड़ित के द्वारा आवेदन दिया गया है और जांचोपरांत न्याय की गुहार लगायी है।


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