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UP में बिना OBC आरक्षण के होगा निकाय चुनाव, हाईकोर्ट ने तत्काल इलेक्शन कराने के दिए निर्देश

त्तर प्रदेश में बिना OBC आरक्षण के नगर निकाय चुनाव होगा। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो, तब तक OBC आरक्षण नहीं होगा, सरकार बिना OBC आरक्षण के चुनाव करवाए।

हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने मंगलवार को 70 पेजों

का फैसला सुनाया। OBC के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी। हाई कोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश भी दिया है।


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