व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के आदेश से मृत खलासी के परिजनों को मिलेगा 6 लाख 34 हजार रूपये की मुआवजा,



श्रीराम जेनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृत्यू के तिथि से 6 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा राशि देने का हैं आदेश।

अनिल कुमार मिश्र, ब्यूरो चीफ दैनिक समाज जागरण ,
औरंगाबाद (बिहार)

औरंगाबाद (बिहार) 16 अक्टूबर 2022:- व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने एगारह साल पुरानी एम भी वाद 62/11 में सुनवाई करते हुए श्रीराम जेनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि उर्मिला देवी पति रामध्यान यादव बेला औरंगाबाद को 6 लाख 34.हजार 8 सौ रुपए मुआवजा दे, साथ ही घटना तिथि 25/07/11 से मुआवजा पर 6 प्रतिशत ब्याज देने का भी आदेश दिया गया है।

उपरोक्त आशय की जानकारी देते हुए अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि औरंगाबाद के बेला गांव के रामध्यान यादव के पुत्र नागेन्द्र यादव की मृत्यु सड़क दुघर्टना में हो गया था , जिस ट्रक पर खलासी था उस पर लापरवाही से तेज़ी से गाड़ी चलाने के आरोप लगाते हुए मोटर दुर्घटना वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया था । ट्रक एच आर 55/3311 का श्रीराम जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से इंश्योरेंस था, आवेदिका उर्मिला देवी ने 6 लाख मुआवजा की मांग न्यायालय में की थी , दुर्घटना टुंडला फिरोजाबाद में हुआ था जहां टुंडला थाना कांड संख्या 260/11दर्ज कर पोस्टमार्टम किया गया था।