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कलेक्टर ने नदियों से रेत उत्खनन कार्य किया पूर्णतः प्रतिबंधित

विजय तिवारी
शहडोल
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कलेक्टर श्री तरुण भटनागर ने शहडोल जिले की संचालित रेत खदानों में नदी से रेत का उत्खनन 30 जून से दिनांक 1 अक्टूबर 2024 तक के लिये रेत उत्खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।

 जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नागपुर के निर्देश के अनुसार मध्यप्रदेश में वर्षा ऋतु के लिए मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 01 अक्टूबर निर्धारित किया गया है। संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के द्वारा रेत खदान 15 जून से 01 अक्टूबर तक तक रेत (बालू) के उत्खनन पर रोक लगाने के संबंध में स्थानीय मौसम परिवर्तन के आधार पर उक्त निर्धारित वर्षाकाल अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है। जिले में मानसून दिनांक 30.06.2024 तक सक्रिय हो सकता है। शहडोल जिले की संचालित रेत खदानों में नदी से रेत का उत्खनन दिनांक 30 जून से दिनांक 1 अक्टूबर 2024 तक के लिये मानसून सत्र मान्य किया जाता है। प्रश्नाधीन अवधि के दौरान शहडोल जिले में स्थित नदियों से रेत उत्खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।

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