दैनिक समाज जागरण
ब्यूरो शमीम सिद्दीकी
जनपद बिजनौर
चांदपुर। नगर की एक युवती के साथ बलात्कार करने का आरोपी हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उमरी पीर ब्लॉक हल्दौर निवासी एक शिक्षामित्र मोइनुद्दीन का पुत्र डॉक्टर फिरोज अहमद ने सीजेएम कोर्ट में अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। जिसमें सीजेएम कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी डॉक्टर फिरोज को 187 धारा के अंतर्गत वारंट जारी कर आरोपी डॉक्टर फिरोज को जेल भेज दिया है। मास्टर मोइनुद्दीन अपने ही गांव में प्राइमरी विद्यालय में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत है। लोगों को कहना है कि जो शिक्षित अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे सकता तो वह दूसरों के बच्चों को क्या शिक्षा प्रदान करेगा। बताया जाता है कि 3 अप्रैल 2025 को चांदपुर नगर की एक महिला ने ग्राम उमरी पीर थाना हीमपुर दीपा निवासी शिक्षामित्र के पुत्र डॉक्टर फिरोज पर आपत्तिजनक फोटो खींच लेने व उनके द्वारा महिला की पुत्री के साथ शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाते हुए स्थानीय पुलिस को तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई थी। जिसमें थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 195/25 के अंतर्गत धारा 30(2) 333, 352, 76, 77, 351(3), 308, भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 67 आईपीएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। जिसमें विवेचक द्वारा अभियुक्तगण डॉक्टर फिरोज के विरुद्ध धारा 64 बीएसएनएल की वृद्धि की गई। मुकदमा लिखे जाने के उपरांत डॉक्टर फिरोज अहमद काफी समय से वांछित चल रहा था 30 जून 25 दिन सोमवार को बलात्कार के आरोपी डॉक्टर फिरोज अहमद ने बिजनौर सीजेएम कोर्ट में अपना आत्म समर्पण कर अपने आप को सरेंडर कर दिया। आरोपी डॉक्टर फिरोज को कोर्ट ने जेल भेज दिया है।



