अपराध से डरे नहीं साहस का परिचय दे: देवेंद्र

सेंट्रल एकेडमी स्कूल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित
विजय तिवारी
शहडोल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के द्वारा नगर के सेंट्रल एकेडमी स्कूल, शहडोल में एक दिवसीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेंद्र सिंह परस्ते ने छात्र-छात्राओं को पास्को एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम ) सहित कई महत्वपूर्ण विधिक जानकारिया प्रदान की गई।
कार्यक्रम के शुरुआत में विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्राचार्य श्रीमती रीता मिश्रा द्वारा अतिथियों के स्वागत उद्बोधन में कहा कि शिविर का उद्देश्य स्कूली बच्चों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना, यौन अपराधों से सुरक्षा हेतु बनाए गए कानूनों की जानकारी देना और किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में कानूनी मदद कैसे प्राप्त करें, इस विषय में मार्गदर्शन देना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेंद्र सिंह परस्ते ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि पास्को एक्ट वर्ष 2012 में बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, और अश्लील हरकतों से सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने छात्रों को बताया कि अगर कोई व्यक्ति स्कूल, समाज या घर में अनुचित व्यवहार करता है या उन्हें असहज महसूस कराता है, तो उसे नज़रअंदाज करने की बजाय तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षक या कानूनी सेवा संस्था को सूचित करना चाहिए।जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री परस्ते ने बच्चों को यह भी समझाया कि कई बार अपराधी बच्चों की चुप्पी का लाभ उठाते हैं, इसलिए यदि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उससे डरना नहीं चाहिए बल्कि साहस के साथ उसकी जानकारी देना चाहिए। उन्होंने सभी बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी दी जो निशुल्क सहायता सेवा है। श्री परस्ते ने छात्रों को बचपन से जुड़े अन्य अधिकारों जैसे शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध कानून, तथा निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हर वर्ग के लोगों को बिना किसी खर्च के विधिक सलाह और सहायता दी जाती है।

ऐसे शिविरों से बढ़ता है आत्मविश्वास
इस अवसर पर विद्यालय के संचालक डॉ. संजय मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि आज के समय में बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन से जुड़ी वास्तविक जानकारियों की भी आवश्यकता है। इस प्रकार के विधिक साक्षरता शिविर छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाते हैं। डॉ मिश्रा ने छात्रों को प्रेरित किया कि वे खुद के साथ-साथ दूसरों के अधिकारों के प्रति भी सजग रहें और किसी भी प्रकार के अन्याय या शोषण का डटकर सामना करें।उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का आहवान किया।

विद्यार्थियों से किया संवाद
शिविर में विधिक सहायता अधिकारी देवेंद्र सिंह परस्ते ने प्रश्नोत्तर सत्र में विद्यार्थियों से पास्को एक्ट और अन्य कानूनी विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिनका जिला विधिक सहायता अधिकारी ने सरल भाषा में उत्तर देकर बच्चों के सवालों का समाधान किया। कार्यक्रम का संचालन विजय सिंह ने किया।
कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक डीपी मिश्रा,श्रुति तिवारी,आशीष राय,खलील खान,ज्ञानेंद्र तिवारी,लियाकत खान, परशुराम पयासी स्कूल स्टाफ के साथ हायर विद्यालय के छात्र-छात्राओ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अमित पाण्डे सहित अन्य उपस्थित रहे।

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