यदि मतदाता Second Visit में भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो वैसे मामले में मतदान के लिए आगे Visit या र्कावाई की आवश्यकता नहीं है

अररिया।

लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 के अन्तर्गत आयोग की अधिसूचना के आलोक में अनुपस्थित मतदाता (Absent Voter) श्रेणी के वरिष्ठ नागरिक (जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक हो) एवं दिव्यांगजन के लिए सशरीर मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान के अतिरिक्त पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध करया जाना है।
09-अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु अनुपस्थित श्रेणी के मतदाता के लिए Home Voting हेतु मतदान की तिथि 28.04.2024 (First Visit) एवं 30.04.2024 (Second Visit), समय सुबह 07ः00 बजे से शाम 06ः00 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा आदेश जारी कर Home Voting हेतु मतदान दल का गठन करते हुए मतदान दल को निर्धारित तिथि एवं समय पर मतदाता द्वारा आवेदन प्रारूप-12 ‘घ’ में अंकित पते पर पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा प्रदान करने हेतु निदेशित किया गया है। इस दौरान मतदाताओं द्वारा गोपनीयता का पालन करते हुए मत प्रक्रिया सम्पन्न किया जाना है।
जिलान्तर्गत अधिसूचित श्रेणी के अनुपस्थित मतदाताओं को बी0एल0ओ0 के माध्यम से प्रारूप-12 ‘घ’ की प्रति उपलब्ध कराते हुए पुनः Home Voting के इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं से दिनांक 17.04.2024 तक प्रारूप-12 ‘घ’ में वरिष्ट नागरिक (85+ आयु) के 58 तथा दिव्यांगजन के 21 कुल 79 पूर्णरूपेण भरा हुआ एवं हस्ताक्षरयुक्त आवेदन आवेदन प्राप्त किया गया है। अधिसूचित अनुपस्थित श्रेणी के Home Voting के लिए इच्छुक मतदाता जिनका प्रारूप-12 ‘घ’ में आवेदन स्वीकृत किया गया है, उन्हें मतदान के लिए निर्धारित तिथि एवं समय की अग्रिम सूचना उनके मोबाईल नम्बर पर एस०एम०एस०/डाकघर/बी०एल०ओ० के माध्यम से दिया गया है। साथ ही संबंधित विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भी मतदाता को मतदान की तिथि एवं समय की अग्रिम सूचना देने का निर्देश दिया गया है।
First Visit में यदि मतदाता प्रारूप-12 ‘घ’ में अंकित पते पर उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में मतदान दल Second Visit के समय की सूचना दे देंगे। यदि मतदाता Second Visit में भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो वैसे मामले में मतदान के लिए आगे Visit या र्कावाई की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रतिनियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया है कि Home Voting से संबंधित मतदान कराने हेतु प्रतिनियुक्ति संबद्ध पुलिस पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा बल की उपस्थिति में मतदान कार्य का पूर्णरूपेण निर्वहन करेंगे।

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