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कामगारों के शोषण के खिलाफ हैदराबाद में आई एल ओ की बैठक में होगी नियम कानून बनाने पर चर्चा : राकेशमणि पाण्डेय

सुनील बाजपेई
कानपुर। हैदराबाद में आगामी 22 और 23 में को होने वाली आई एल ओ की बैठक में एनएफआईटीयू के प्रदेश महामंत्री राकेशमणि पाण्डेय भी शामिल होंगे। आई एल ओ की यह महत्वपूर्ण बैठक प्लेट फार्म वर्कर गिंग, डिलवरी बॉय के रूप, ट्रेवल्स वर्कर जैसे कार्यों को करने वाले कर्मचारियों की समस्याओं पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून व नियमावली बनाये जाने से संबंधित है।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री राकेशमणि पाण्डेय ने बताया कि इन प्लेटफार्म वर्करों के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए आईएलओ की पहल पर भारत सरकार के समस्त ट्रेड यूनियनों की सहभागिता से दिल्ली, हैदराबाद में पूर्व में भी दो बैठके हो चुकी है और तीसरी बैठक 22 व 23 मई को हैदराबाद में पुनः आयोजित की गयी है।


वरिष्ठ श्रमिक नेता राकेश मणि पांडे ने बताया कि कामगारों की हित में इस महत्वपूर्ण बैठक में पिछले 02 बैठको की कार्यवृत्ति पर चर्चा करने और आम सहमति के आधार पर कानूनी निर्माण के लिए एक प्रशस्त्र एक रास्ता तैयार किया जायेगा।
अनेक श्रमिक आंदोलन के सफल अगुवाकार राकेश मणि पांडे ने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ दुनिया के मजदूरों के लिए एक कार्य योजना तैयार करती है और इसके सदस्य संगठन देश इन कार्य योजनाओ को कानून बनाकर कर लागू करने का कार्य करती है।


उन्होंने बताया कि हैदराबाद की बैठक में सभी पंजीकृत व मान्यता प्राप्त केन्द्रीय संगठन के पदाधिकारी भांग लेंगे जिसमें एनएफआईटीयू के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इसमें प्लेट फार्म वर्करों की कार्यदशा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक संरक्षण और भविष्य सुरक्षा व चिकित्सीय सुविधा के लिए नियमावली बनाये जाने पर गहन विचार विमर्श किये जायेंगे और सदस्य देशो से इसे कानून को मूर्त रूप में लाकर इनके संरक्षण के लिए प्रयास करेगी।


राकेशमणि पाण्डेय ने बताया कि भारत सहित सभी देशों में ऑन लाईन बाजार व्यवस्था होने के कारण प्लेट फार्म वर्करों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और करोड़ों युवा इसमें जुड़ चुके हैं।


राकेश कुमार पांडे ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थय और आर्थिक सुरक्षा, भविष्य संरक्षण की वैधानिक कानून व नियमावली न होने के कारण उनका जमकर शोषण होता है। जिसके बचाव के लिए आईएलओ द्वारा गहन विचार विमर्श कर इसमें लगे कामगारों की सुरक्षा के लिए नियम उपनियम व कानून बनाने के लिए सरकारों को निर्देशित करने का काम करेगी। और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्बन्धित सदस्य देशों को इसे लागू कराये जाने पर विचार करेगी। जिससे इस क्षेत्र में कामगारों का भविष्य सुरक्षित हो सकें।


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