जिला प्रशासन का निर्देश: जनपद की सभी कंपनियों में लागू होंगे श्रमिक हितों के नए प्रावधान

संदीप गर्ग / गौतमबुद्धनगर:
जिला प्रशासन ने कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि श्रमिकों के हित में कंपनी प्रबंधन और श्रमिक संगठनों के बीच हुए समझौते के सभी प्रावधान अब जनपद की प्रत्येक कंपनी में अनिवार्य रूप से लागू किए जाएंगे।

प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार श्रमिकों को डबल ओवरटाइम, साप्ताहिक अवकाश एवं बोनस का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। जिला प्रशासन का कहना है कि श्रमिकों की सुरक्षा, अधिकारों और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लागू कराया जा रहा है।

जिला प्रशासन की श्रमिकों से अपील

– सभी श्रमिक अनुशासन एवं शांति बनाए रखते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें।
– किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना, अफवाह या गलत संदेश से दूर रहें एवं केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें।

राकेश द्विवेदी
अपर श्रमायुक्त, गौतमबुद्धनगर

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