समाज जागरण
सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) एवं क्षेत्राधिकारी नगर डॉ0 चारू द्विवेदी के कुशल मार्गदर्शन/नेतृत्व में चलाये जा रहे सम्पत्ति जब्तीकरण अभियान के क्रम में, धारा 14(1) गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र पर पंजीकृत मु0अ0सं0 335/2025 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धि अभियुक्त राकेश पाठक पुत्र स्व0 रामहित पाठक, निवासी डाला पंजाब नेशनल बैंक के सामने गली मे थाना चोपन जनपद सोनभद्र के द्वारा अपराधिक कृत्यो से अर्जित चल /अचल सम्पत्ति की जाँच की गयी तो अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त राकेश पाठक पुत्र स्व0 रामहित पाठक उपरोक्त के नाम से वाहन संख्या यूपी64एएच5535 ट्रैक्टर व वाहन संख्या- यूपी64बीए3368 मोटर साइकिल होना पाया गया जिसका मुल्याँकन सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा किया गया तो मूल्यांकन मे वाहन संख्या यूपी64एएच5535 ट्रैक्टर की मूल्यांकन मे निर्धारित कीमत 02,70,000 रुपये व वास्तविक/वर्तमान कीमत 03,00,000 रुपये तथा वाहन संख्या- यूपी64बीए3368 मोटर साइकिल की मूल्यांकन मे निर्धारित कीमत 65,000 रुपये व वास्तविक/वर्तमान कीमत 75,000 रुपये निर्धारित हुआ। उक्त वाहनों के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी सोनभद्र उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज क्रिया कलाप निवारण अधिनिय 1986 की धारा 14(1) मे जफ्तीकरण किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिस पर श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र द्वारा उक्त वाहन को कुर्क किये जाने का आदेश निर्गत किया गया । जिसके परिपेक्ष मे अभियुक्त राकेश पाठक पुत्र स्व0 रामहित पाठक उपरोक्त द्वारा अपराधिक कृत्य से अर्जित वाहन संख्या यूपी64एएच5535 ट्रैक्टर व वाहन संख्या- यूपी64बीए3368 मोटर साइकिल को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट मे कुर्क/जब्त किया गया।
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