समाज जागरण
राजेंद्र ग्राम।अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) पुष्पराजगढ. श्रीमान नवीन तिवारी एवं थाना प्रभारी राजेन्द्रग्राम पी.सी. कोल के द्वारा शासकीय कन्या परिसर पुष्पराजगढ़ में आयोजित मुस्कान विशेष अभियान में उपस्थित करीब 200 कन्या परिसर की छात्राओं को उनकी सुरक्षा हेतु उदबोधन एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।म.प्र. शासन गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में बालिकाओं से संबंधित अपराधों को लेकर जागरूकता के लिए मुस्कान विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत दिनांक 22 नवंबर 2025 को शासकीय कन्या परिसर पुष्पराजगढ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया । आयोजन में अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) पुष्पराजगढ. नवीन तिवारी , थाना प्रभारी राजेन्द्रग्राम पी.सी. कोल के द्वारा प्राचार्य शासकीय कन्या परिसर पुष्पराजगढ़ श्रीमती चित्रा सोनवानी की उपस्थिति में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं एवं छात्राओं को बालिकाओं के सुरक्षा संबंधी कानूनी प्रावधानों एवं विभिन्न हेल्पलाईन नम्बरों की जानकारी दी गई । कार्यक्रम में थाना प्रभारी पी.सी कोल के द्वारा उपस्थित छात्राओं को बालिकाओं की सुरक्षा हेतु कानूनी प्रावधान, पाक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता के बालिकाओं की सुरक्षा संबंधी कानूनी प्रावधान की जानकारी दी गई । बालिकाओं को डायल 112 सर्विस,नेशनल चाईल्ड हेल्पलाईन नम्बर 1098, महिला हेल्प लाइन नम्बर 1091, सायबर अपराध हेतु नेशनल हेल्पलाईन नम्बर 1930 की विस्तार से जानकारी दी गई एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पुष्पराजगढ. श्री नवीन तिवारी के द्वारा उपस्थित छात्राओं को महिला अपराधों संबंधी जागरुकता के साथ बताया गया कि आज के वर्तमान दौर में मोबाईल एवं इंटरनेट का सभी को उपयोग करना होता है जिसके चलते अनेक लोग सायबर अपराध के शिकार हो रहे है जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म इन्स्टाग्राम, फेसबुक आदि पर फर्जी आई.डी. बनाकर अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लेकमेल करना, इंटरनेट बैकिंग से संबंधित ओ.टी.पी. मांगा जाकर फ्राड करना, ए.टी.एम. क्लोनिंग, लाटरी का लालच देकर फ्राड करना, नौकरी का लालच देकर आनलाईन फ्राड करना, डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर ब्लेकमेल करने जैसे अपराध घटित हो रहे है । उक्त सायबर अपराधों से बचने के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा स्वयं की सजगता है । छात्राओं को बताया गया कि सोशल मीडिया जैसे इन्स्टाग्राम, फेसबुक आदि पर व्यक्ति सूचनाये (मोबाईल नम्बर, जन्मतिथि, फेमली डीटेल आदि) शेयर न करे । सोशल मीडिया में प्रायवेसी हेतु सभी सेटिंग को लागू करें, अनजान मोबाईल नम्बरों से बातचीत एवं फ्रेण्ड रिकवेस्ट से बचें । किसी भी लालच में आकर ओ.टी.पी. शेयर न करें। किसी भी प्रकार के घटना होने पर तत्काल अपने माता, पिता एवं शिक्षकों को जानकारी देकर नजदीकी पुलिस थाने अथवा सायबर सेल, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत अवश्य दर्ज कराये ।



