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स्थायी लोक अदालत हुई कार्यशील, जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों की होगी सुनवाई

वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो किशनगंज।
18 जुलाई। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी तथा विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत किशनगंज जिले में स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) का गठन कर दिया गया है। यह जानकारी शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष निखिलेश कुमार त्रिपाठी तथा सदस्य अनिल कुमार सिंह एवं अमृता आनंद ने संयुक्त रूप से दी।


अध्यक्ष निखिलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि स्थायी लोक अदालत प्रत्येक कार्यदिवस में कार्य करेगी। इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण किशनगंज जिला होगा तथा इसका कार्यालय व्यवहार न्यायालय, किशनगंज परिसर में संचालित है।


उन्होंने बताया कि जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई एवं निष्पादन प्रत्येक कार्यदिवस में किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से वायु, सड़क एवं जलमार्ग से यात्री अथवा माल परिवहन संबंधी विवाद, डाक, टेलीग्राफ एवं टेलीफोन जैसी संचार सेवाओं से जुड़े मामले, बिजली, रोशनी एवं पेयजल आपूर्ति, लोक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल एवं डिस्पेंसरी से संबंधित चिकित्सा सेवाएं, बीमा विवाद, ट्रैफिक चालान से जुड़े मामले, शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों से संबंधित शिकायतें तथा आवास एवं भू-संपदा (हाउसिंग एवं रियल एस्टेट) से जुड़े विवाद शामिल हैं।


उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की कि यदि उन्हें उपर्युक्त जनोपयोगी सेवाओं अथवा संबंधित विभागों से जुड़ी किसी प्रकार की शिकायत या विवाद है, तो वे उसके समाधान के लिए स्थायी लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
प्रेस वार्ता में बताया गया कि स्थायी लोक अदालत का उद्देश्य जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से निस्तारण कर आम नागरिकों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराना है।


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