अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र का एडवोकेट अरविन्द पुष्कर द्वारा विरोध में प्रस्तुत किये गए महत्वपूर्ण तर्क,
उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त न्यायालय ने अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत की ख़ारिज
आगरा,संजय साग़र सिंह। जिला एवं सत्र न्यायालय दीवानी कचहरी में माननीय सत्र न्यायालय ने वादी के अधिवक्ता के द्वारा विरोध में प्रस्तुत किये गए महत्वपूर्ण तर्कों को सुनने के उपरांत सत्र न्यायाधीश महोदय ने अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र ख़ारिज कर दिया।
एडवोकेट प्रदीप कुमार के साथ धोखाधड़ी करने के लिए आरोपी धंडू और बृजेश की अग्रिम जमानत सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी गयी हैं। पूर्व में एडवोकेट प्रदीप कुमार ने अपनी शादी में शाहगंज स्थित प्रिन्स बेंड को 25 हज़ार रूपये में बुक किया था, लेकिन प्रॉपराइटर धंडू और ब्रजेश चौधरी पूरा पैसा लेने के बाद भी एडवोकेट प्रदीप कुमार की शादी में बैंड लेकर नहीं आएं।
इस सन्दर्भ में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द पुष्कर द्वारा एडवोकेट प्रदीप कुमार की तरफ से 156(3) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभियुक्त धंधू तथा बृजेश चौधरी के विरुद्ध मुकद्दमा पंजीकृत कराया। तत्पश्चात अभियुक्तगन द्वारा अग्रिम जमानत जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर की गयी। अभियुक्तगन के जमानत प्रार्थना पत्र का एडवोकेट अरविन्द पुष्कर द्वारा विरोध में महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये गए और उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त सत्र न्यायालय ने अभियुक्तगण प्रिन्स बैंड के प्रॉपराइटर धंडू और बृजेश चौधरी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र ख़ारिज कर दिया।