सीटू ने श्रमिकों को हक दिलाने उठाया बीड़ा
उमरिया — मध्यप्रदेश सरकार व्दारा मजदूरों को वाजिब पारिश्रमिक दिलाने हेतु मार्च 2024 में आदेश जारी किए गए थे , जिसके विरोध में कतिपय ठेकदारों ने बढी हुई दरों पर रोक लगाने माननीय न्यायालय की शरण लेकर बढ़े दर पर रोक लगाने में सफलता हासिल कर मजदूरों का शोषण करने का काम कर रहे हैं , श्रमिक विरोधी इस बढ़े मजदूरी पर रोक लगाने संबंधी इस पारित आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्ड पीठ अनुचित मानते हुए पहले के आदेश को शिथिल कर दिया है , बाबजूद श्रम विभाग के व्दारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन भुगतान लागूं करने के संबंध में अब तक आदेश पारित नहीं जारी किये गये है । मध्यप्रदेश सरकार के व्दारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन संबंधी जारी आदेश तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्ड पीठ व्दारा पारित आदेश को लागू न करने से श्रम विभाग कठघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है । श्रम विभाग का काम श्रमिकों के संरक्षण का होता है लेकिन श्रम विभाग की इस उल्टी चाल पर सीटू श्रमिक संघ ने तीखी निंदा करते हुए कहा है कि श्रमिकों के हक में तत्काल बढ़े हुए न्यूनतम वेतन लागू करने संबंधी आदेश तत्काल पारित करे, अन्यथा सीटू पूरे प्रदेश में आंदोलन की राह पकड़ लेगा ।